खंडवा: कन्हैया पिता रामकरण देलगांव थाना धनगांव को दो साल की सजा व 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना खण्डवा की न्यायालय ने सुनाया। आरोपी तलवार लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा था।मामला 12 अप्रैल 22 का था। विमलेश पिता बालीचन्द ने रिपोर्ट की थी कि वह भी देलगांव में रहता है। कन्हैया पिता रामकरण भील,हाथ में धारदार तलवार लेकर गांव में लहराते हुए घूम रहा था। लोगों को डरा धमका रहा था। जिसको उसने और गांव के ओमप्रकाश ने गोवर्धन गुर्जर के घर के सामने पकड़ा था। आरोपी कन्हैया को तलवार सहित पकडक़र थाने ले गए थे। अभियुक्त के विरूद्ध मामले का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
मारपीट करने पर 1 साल सजा
इसी तरह एक अन्य मामले में मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।आरोपी रामकरण पिता सकरिया टाकलीकला तह. पंधाना है।14 जनवरी 2019 को शिकायतकर्ता मुकेश टाकलीकला में हाटबाजार में सब्जी खरीदने गया था, जहां पर उसे रामकरण पुरानी बात पर से अपशब्द कहे। आरोपी मे उसके भाई के साथ मारपीट की। रामकरण ने हाथ में लिये लोहे के सरिये से उसके सिर, दोनों कंधे, दोनों हाथ और पैर में मारा था, जिससे चोट लगी थी।