दवा दुकान का लाइसेंस निलंबित

कोडीन युक्त सिरप खरीदी का रिकॉर्ड नहीं किया प्रस्तुत
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्यवाही

जबलपुर: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जबलपुर ने कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बलदेवबाग स्थित मैसर्स समायरा एसोसिएट्स का लायसेंस निलंबित कर दिया है। इस दवा दुकान की औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन एवं शरद जैन द्वारा विगत दिनों जाँच की गई थी। जाँच के दौरान फर्म की प्रोप्राइटर श्रीमति ममता कोरी से कोडीन कफ सिरप की खरीदी का रिकार्ड प्रस्तुत करने कहा गया था । लेकिन उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज या जबाब खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय का रिकार्ड नहीं दिये जाने पर समायरा एसोसिएट्स को स्वीकृत थोक अनुज्ञप्तियां औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दी गई है। इस दौरान यह दुकान बंद रहेगी।
फर्म का लाइसेंस भी होगा निरस्त
निलंबन आदेश के बाद अनावेदक द्वारा औषधि के क्रय अथवा विक्रय को पूर्णत: अवैधानिक माना जायेगा। यदि ऐसा किया गया तो यह कृत्य प्रशासनिक एवं न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने योग्य होगा । साथ ही फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही  भी की जायेगी।
नींद की दवाओं पर सावधानी बरतें
दवा विक्रेताओं को नींद की दवाओं तथा उन दवाओं के विक्रय में सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है । दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि ऐसी दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर करें तथा फ्रिज में उन्हीं दवाओं का संग्रहण किया जाये जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है । साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई दवा विक्रेता नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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