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रतलाम। नगर परिषद नामली में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए बहुचर्चित घोटाले के मामले में करीब चार वर्ष से फरार चल रहे नगर परिषद नामली के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता नरेंद्र सोनावा ने मंगलवार को न्यायालय पहुंचकर सरेंडर किया। नामली पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत करने के साथ ही उसे पुलिस रिमांड पर सौंपने की मांग की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उसे 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस दल उसे थाने ले गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस इस मामले में नगर परिषद के तत्कालीन सीएमओ अरूण ओझा को 31 अगस्त 2020 को तथा राजेश पुत्र प्रेमचंद उत्तमनी निवासी संतराम सिंधी कालोनी इंदौर को 23 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आरोपी नरेंद्र सोनावा को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। वह राजनीतिक कार्यक्रमों में कई बार दिखाई भी दिया, लेकिन पुलिस उसे फरार बताती रही, इसके बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी।
नरेंद्र सोनावा छह मार्च को न्यायालय में सरेंडर करने लिए आवेदन देकर पेश हुआ था, लेकिन पुलिस कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की रतलाम में आई भारत जोड़ों न्याय यात्रा में व्यस्त होने के कारण उस दिन केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। न्यायालय ने पुलिस को 11 मार्च को केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। पुलिस ने मंगलवार को भष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय में घोटाले से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत की। उधर, दोपहर करीब 12 बजे नरेंद्र सोनावा ने न्यायालय पहुंचकर सरेंडर किया। विशेष लोक अभियोजक केके चौहान ने बताया कि पुलिस ने सरेंडर करने पर नरेंद्र सोनावा की गिरफ्तारी ली और उसे न्यायालय में पेश कर मामले से संबंधित दस्तावेज जब्त करने व पूछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड पर सौंपने की मांग की। न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड देने का आदेश देने के बाद पुलिस नरेंद्र सोनावा को अपने साथ ले गई।