नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साईं को दो सप्ताह के लिए बाहर आने की उसकी उम्मीदों पर बुधवार को पानी फेर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने गुजरात उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ के 24 जून के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नारायण को दो सप्ताह की ‘फर्लो’ (एक प्रकार की अवकाश) पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी।
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दलितों पर हमले रोकेगी कांग्रेस: राहुल
Wed Oct 20 , 2021
नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी दलितों पर हमले रोकेगी। श्री गांधी ने वाल्मीकि जयंती पर यहां पार्टी मुख्यालय से वाल्मीकि शोभा यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि कांग्रेस […]

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