उमरिया: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को पाली ब्लाक की कमलेश बाई नाम की महिला से नियुक्ति , पोस्टिंग कराने के एवज में पचास हजार रूपये की लेन देन की बात कौशल प्रसाद साकेत सहायक वर्ग – 2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी का फोन रिकार्डिग प्राप्त हुंई है।
जिस पर श्री साकेत को दोषी मानते हुए मप्र सिविल सेवा नियम के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।