पेट्रोल पम्प और शोरूम में नगर निगम ने जड़ा ताला, न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी नही जमा की राशि
नवभारत न्यूज
रीवा, 20 दिसम्बर, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पडऱा में स्थित कल्याण पेट्रोल पम्प में एक बार फिर नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने तालाबंदी कर दी है. दरअसल बकाया राशि न जमा करने के कारण यह कार्यवाही की गई. नवम्बर में नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर राशि जमा करने के लिये कहा गया था. बावजूद इसके कोई राशि जमा नही हुई. लिहाजा शुक्रवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की मौजूदगी में नापतौल व खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोल पम्प को सीज कर दिया.
रीवा सुधार न्यास की योजना क्र.7 यातयात नगर के अंतर्गत यह भूमि का अर्जन 19 जनवरी 1984 को हुआ था, इस भूमि के खसरा क्र.109 का रकवा 88 डिसमिल है, जो सुदर्शन वर्मा की निजी भूमि थी, भूमि अर्जन पश्चात् सुदर्शन वर्मा को भूमि का मुआवजा भुगतान किया गया और उन्होने भूमि का अग्रिम आधिपत्य नगर निगम रीवा को सौपा. यह भूमि नगर निगम रीवा के स्वामित्व की है, जिसमें भारत पेट्रोलियम द्वारा मेसर्स कल्याण पेट्रोल पम्प संचालित था, इन लोगों द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल पम्प संचालित किया जा रहा था, प्रकरण न्यायालय में इन लोगो द्वारा दायर किया गया था, जिस पर अगस्त 2021 को न्यायालय द्वारा इनका दावा खारिज कर दिया गया और इन्हे अतिक्रामक माना गया. राशि जमा करने को लेकर 4.11.24 को नोटिस जारी की गई. किन्तु राशि जमा नहीं की गई और इन्होने कुछ संशोधन चाहा, संशोधन नियमों के परिधि में नहीं होने से इन्हे 29.11.2024 को पुन: 03 दिवस के अन्दर राशि जमा करने की नोटिस दी गई, किन्तु भारत पेट्रोलियम एवं कल्याण पेट्रोल पम्प के द्वारा राशि जमा नहीं की गई, जिस कारण निगम आयुक्त डॉ. सौरभ संजय सोनवणे द्वारा प्रेषित प्रस्ताव निरस्त करने की सूचना 13.12.2024 को इन्हे दी गई और 17.12.2024 को कलेक्टर एवं एस.पी. को पेट्रोल पम्प संचालन बन्द कराने हेतु सहयोग लिया जाकर 20.12.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे खाद्य विभाग, नापतौल विभाग, नगर पालिक निगम रीवा, जिला प्रशासन के अधिकारियो की उपस्थिति में पेट्रोल पम्प का कार्यालय एवं पेट्रोल पम्प सीज किया गया. कार्यवाही के दौरान नापतौल विभाग के विजय खारत एवं सचिन सोनी, खाद्य विभाग से विनीत, नगर निगम कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, उपायुक्त एमएस सिद्दीकी सहित अधिकारी मौजूद रहे.
कितने बार सीज किया गया पेट्रोल पम्प
न्यायालय ने दावा खारित किया, जिसके बाद 04.09.2021 को पेट्रोल पम्प सीज किया गया. इसके पश्चात् उच्च न्यायालय के आदेश 27.06.2022 के पालन में 15.07.2022 को पेट्रोल पम्प खोला गया और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूमि आवंटन के संबंध में इन्हे 25 जनवरी 2023 से 06.09.2023 तक 05 प्रस्ताव भेजे गये. किन्तु इनके द्वारा सहमति नहीं दिये जाने के कारण 09.09.2024 को पेट्रोल पम्प का शोरूम सीज किया गया. इसके पश्चात् 19.09.2024 को इनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार राशि जमा करने का आवेदन दिया गया और प्रकरण एम.आई.सी. में 24.10.2024 को निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प हेतु आरक्षित भूमि 28348 वर्गफिट की राशि रूपये 102669583.00 15 दिवस के अन्दर जमा करें. लेकिन राशि जमा नही की गई.