जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पूर्व मंत्री व अनूपपुर के विधायक बिसाहूलाल सिंह को राहत प्रदान कर दी है। न्यायालय ने उनके विरुद्ध एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई को निरस्त करने का आदेश पारित किया है।दरअसल, तत्कालीन सहायक निर्वाचन अधिकारी कमलेश पुरी की शिकायत पर कोतवाली अनूपपुर पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था।
जिसके बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचा, जहां चालान प्रस्तुत कर दिया गया। यही नहीं आरोप तय कर विचारण भी प्रारंभ कर दिया गया था। साहू की ओर से अधिवक्ता सूर्यांश सिंह भदौरिया ने पक्ष रखा। उन्होंने प्रकरण के दुर्भावना से प्रेरित होने की दलील दी। न्यायालय ने सुनवाई दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से सहमत होकर राहत प्रदान कर दी।