सिंहपुर थाना पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा
सतना: सिंहपुर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक कियोस्क संचालक को गिरफ्तार किया है। जिसके कार्रवाही के बाद सोमवार को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, जितेन्द्र सिंह पिता राजवेन्द्र सिंह निवासी डिलौरा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि देवेन्द्र शर्मा निवासी नारायणपुर ने उसके साथ धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली है। एसपी के पास यह शिकायत पहुंचने के बाद थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जिसमें यह बात सामने आई कि जितेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत क्योस्क संचालक देवेन्द्र शर्मा पिता लक्ष्मी शर्मा के पास ऑनलाइन आवेदन वर्ष 2018 में किया था। जिसका पंजीयन शुल्क 5000 रुपए जमा कराए थे।
यह राशि जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय रीवा में जमा हुई है। जिसकी रसीद जितेन्द्र को ऑनलाइन दी गई थी। इसके बाद जितेन्द्र ने वर्ष 2020 में 67000 रुपए पंप लगवाने के लिए कियोस्क संचालक देवेन्द्र शर्मा के पास जमा किया। इसकी रसीद भी उसे दी गई। जितेन्द्र ने अपनी मां देवरती सिंह एवं पिता राजवेन्द्र सिंह व भाई राघवेन्द्र सिंह के नाम पर सोलरपंप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कियोस्क संचालक देवेन्द्र के पास दस्तावेज के साथ प्रति आवेदन 5000 रुपए जमा किए। तब देवेन्द्र ने जितेन्द्र को कहा कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शुल्क जमा कर सोलर पंप लगवा लो। 25 जून 2020 को 67000 रुपए, 10 जून 2020 को 1,30,000 रुपए जितेन्द्र ने देवेन्द्र के पास जमा किया।
जिसकी ऑनलाइन रसीद मिली। फिर 22 जून 2020 को 1,30,000 रुपए का चेक राघवेन्द्र सिंह के नाम से जो साधना सिंह पति राघवेन्द्र सिंह के खाते मध्यांचल बैंक के नाम पर था देवेन्द्र को दिया था। जिसकी राशि देवेन्द्र के खाते में ट्रांसफर हुई। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी रीवा से पता करने पर बताया गया कि सिर्फ जितेन्द्र के नाम का रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 रुपए जमा हुआ है, बाकी राशि नहीं जमा है। यह बात सामने आई कि आरोपी ऑनलाइन फर्जी रशीद आवेदक को असल के रूप में देता रहा। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाही में उप निरीक्षक अजय कुमार अहिरवार थाना प्रभारी सिंहपुर, उप निरीक्षक आरपी त्रिपाठी चौकी प्रभारी रैगांव, एएसआई सीपी वर्मा, आरक्षक भरत बागरी, अभिषेक यादव, अमितेश जायसवाल, मोहित गुप्ता की अहम भूमिका रही।