शहपुरा(डिंडोरी )। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप.क्र. 404/2017 एवं सत्र प्र.क्र. 02/2022 के आरोपी रामननिवास पाल पिता अंदग पाल उम्र 47 वर्ष निवासी 407 चतुर्थ तल नंदिनी अपार्टमेंट मुरार रोड, ग्वालियर के द्वारा दोगुना पैसा देने का झांसा देकर पैसा जमा कराने एवं पैसा वापस न करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा आरोपी रामननिवास पाल पिता अंदग पाल उम्र 47 वर्ष निवासी 407 चतुर्थ तल नंदिनी अपार्टमेंट मुरार रोड, ग्वालियर को धारा 420 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 लाख का अर्थदण्ड, धारा 467 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 471 भादवि के अपराध के लिए 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 लाख का अर्थदण्ड एवं राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: पर 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 माह एवं 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया।
बताया जाता है कि प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं रमपुरी थाना शहपुरा जिला डिण्डौंरी का रहने वाला हूं,मुझसे 2014 में आरबीएन इन्फ्रास्टेक्चर लिमिटेड कम्पनी के कार्यकर्त्ता कैलाश साहू निवासी मण्डला, दुर्गेश नंदा निवासी मण्डला के हम क्षेत्रवासीयों को प्रलोभन देते हुये बोले कि कम्पनी में मासिक, त्रिमासिक, छ:माही, वार्षिक राशि जमा करने पर पांच साल में दोगुनी राशि मिल जायेगी । जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।