डिण्डौरी। शुक्रवार को एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन ने पटवारी पटवारी ह.नं. 59 संदीप परमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि राजस्व महा अभियान 3.0 का आयेजन 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है। उक्त अवधि में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, सीमाकन, नक्शे तरमीम, पी.एम किसान का सेचुरेशन आधार का आधार लिंकिंग पम्परागत रास्तो का चिन्हांकन, फारमर रजिस्ट्री स्वामित्व योजना का कियान्वयन जारी है।
3 दिसंबर को उक्त अभियान के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें संदीप परमार पटवारी हल्का सिमरिया के प्रभार के ग्रामो में से ग्राम बिछिया में 1 बंटवारा के प्रकरणों में प्रतिवेदन, 3 अभिलेख सुधार के प्रकरणों में प्रतिवेदन, 786 नक्शा तरमीम, 363 फार्मर रजिस्ट्री, 732 आधार लिंकिंग लंबित पाए गए। इसी प्रकार ग्राम सिमरिया में 6 नामातरण के प्रकरणों में प्रतिवेदन, 3 बंटवारा के प्रकरणों में प्रतिवेदन, 5 अभिलेख सुधार के प्रकरणों मे प्रतिवेदन, 506 नक्शा तरमीम, 339 फार्मर रजिस्ट्री, 1355 आधार से आरओआर लिंकिंग लंबित पाए गए। श्री परमार को 15 नवंबर से लगातार इन कार्यों को पूरा करने हेतू कई बार निर्देशित किया गया, परन्तु उनके द्वारा अभियान अवधि में उक्त कार्यों को लंबित रखा। एवं कार्यालय में बैठक से लगातार अनुपस्थित के साथ अपने प्रभार के मुख्यालय में भी अनुपस्थित पाए गए। पटवारी परमार का उक्त कृत्य उनके कर्तव्यो में लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अत: म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत संदीप परमार, पटवारी ह.नं. 59 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी परमार का मुख्यालय तहसील कार्यालय डिण्डौरी रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।