निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज 

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन में गुणवत्ता युक्त उर्वरक उचित मुल्य पर सुगमता से कृषको को उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत गठित दल द्वारा निरंतर भ्रमण कर निगरानी रखते हुए कृषको को सुलभता से उर्वरक उपलब्ध करवा रहे है, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एनएस रावत द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुक्रम में 30 नवंबर को अधिक दर पर उर्वरक विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर रामा विखं अंतर्गत पारा के उर्वरक विक्रेता फर्म भंडारी ब्रदर्स का दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भंडारी ब्रदर्स के प्रो. अतुल मणकलाल भंडारी के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान में अनियमितता यथा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करना उर्वरक (नियत्रंण) आदेश 1985 की धारा 3, रेट लिस्ट सदृश्य स्थल पर प्रदर्शित नही करना धारा 4, केश क्रेडिट मेमो जारी नही करना धारा 5 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन पाये जाने पर पुलिस थाना झाबुआ में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी एलएस चारेल, सहायक संचालक कृषि एसएस रावत, उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी झाबुआ विजय मौरे, प्रभारी वरिष्ठ कृषि अधिकारी रामा ज्वाला सिंगार एवं क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी शामिल थे। कृषि विभाग द्वारा जिले के कृषको से अपील की गई है, कि जिले के अधिकृत उर्वरक विक्रताओं से उचित मूल्य पर उर्वरक का क्रय कर, क्रय उपरांत पक्का बील आवश्य लेवे। अधिक जानकारी के लिये विभाग के मैदानी आमलो नजदिकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है। क्षेत्र में यदि कोई अवैध गतिविधिया परिलक्षित होती है तो आवश्य विभाग को सूचना देवे।

1 झाबुआ-2- कार्यवाही करने पहुंचा दल

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