एक वर्ष से नगर पालिका नहीं बना रही लायसेंस, तहसील व नपा के चक्कर काट रहे साहूकार
शुजालपुर, 30 नवंबर. साहूकारों पर सरकार का नियंत्रण रहे और साहूकारों की मनमानी एवं अवैध साहूकारी न बढ़े, आम आदमी अवैध सूदखोरी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर न हो तथा अवैध सूदखोरी की रोकथाम करने के लिए सरकार ने साहूकारी का पंजीयन अनिवार्य किया था. समय-समय पर साहूकार साहूकारी लायसेंस को लेकर संसोधन भी जारी किए जाते रहे. इस लायसेंस को जारी करने से राजस्व भी प्राप्त होता है और यह लायसेंस मध्यप्रदेश में दो वर्षो के लिए जारी किया जाता है.
यह अवधि समाप्त होने के बाद साहूकारों को अपने लायसेंस का नवीनीकरण कराना होता है, अकेले शुजालपुर शहर में 100 से अधिक लायसेंस वैध रूप से प्रचलित थे, लेकिन लम्बे समय से इन लायसेंसों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है. लगभग एक वर्ष से शहर में साहूकारी लायसेंस नहीं बन रहे है और नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है. साहूकारी लायसेंस पूर्व में नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन विगत एक वर्ष से नगर पालिका ने लायसेंस जारी करना अथवा नवीनीकरण किया जाना बंद कर दिया. नगर पालिका सूत्रों के अनुसार साहूकारी लायसेंस जारी करने का अधिकार राजस्व विभाग को दे दिया गया है. उधर राजस्व विभाग इस संबंध में न तो आवेदन ले रही है और राजस्व विभाग का कहना है कि नगर पालिका लायसेंस जारी करेगी. दो विभागों के इस फेर में लायसेंस के लिए साहूकार परेशान हो रहे है. नगर पालिका की राजस्व शाखा ने पूर्व में 105 लायसेंस जारी किए थे, लेकिन अब नवीनीकरण नहीं किया जा रहा. नगर पालिका के अनुसार मध्यप्रदेश साहूकार संसोधन विधेयक 2017 के तहत जो साहूकारी का कार्य करता है उसे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा. जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी होना बताया गया. लायसेंस को बनवाने अथवा नवीनीकरण करवाए जाने पर प्रतिवर्ष 1500 से 2000 रुपए तक का शुल्क राजस्व के रूप में मिलता है और धन को उधार लेने वाला व्यक्ति भी शासन द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर रुपए उधार ले सकता है. यदि लायसेंस नहीं बनेगे और पुरानों का नवीनीकरण नहीं होगा तो अवैध रूप से सूदखोरी का कारोबार ज्यादा पनपेगा.
इनका कहना है
साहूकारी लायसेंस जारी करने के संबंध में हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं आया है, यदि सर्कुलर आता है तो बनाए जाएगें, इस संबंध में मैं जानकारी लेता हॅू और राजस्व विभाग को जारी करने का अधिकार है तो किए जाएगें.
-नागेश पंवार तहसीलदार शुजालपुर
साहूकारी लायसेंस दो वर्ष के लिए बनाए जाते है, यह प्रक्रिया पूर्व में नगर पालिका करती थी लेकिन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन किए जाने के बाद नगर पालिका ने उक्त लायसेंस बनाना बंद कर दिए है और इसके लिए तहसीलदार को अधिकार दिए गए. इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर राजस्व विभाग से भी चर्चा की जाएगी.
-सोहन खत्री, राजस्व शाखा, नगर पालिका शुजालपुर