हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
जबलपुर। आरक्षण भर्ती प्रक्रिया में 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल कर मेरिट के आधार में चयन किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
अपीलकर्ता भूपेन्द्र लोधी सहित 49 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि साल 2023 में आयोजित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में वह शामिल हुए थे। भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार लिखित व शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए 1 के अनुपात में 7 व्यक्तियों को चयन किया जायेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान कई विभागों में 14 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश जारी किये थे। ओबीसी आरक्षण का मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक नहीं लगाई है।
अपील में कहा गया था कि चयन सूची के लिए तीन सूची तैयार की गयी है। पहली सूची में चयनित 87 प्रतिशत उम्मीदवारों को रखा गया है। इसके अलावा अनारक्षित तथा ओबीसी वर्ग के लिए 13-13 प्रतिशत की दो सूची तैयार की गयी है। याचिका में कहा गया था कि 14 प्रतिशत आरक्षण के कारण निर्धारित पदों के लिए 1 के अनुपात 7 उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर बुलाया गया है। अपील में राहत चाही गयी थी कि 27 प्रतिशत के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाए और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाये। एकलपीठ ने उक्त याचिका खारिज किये जाने के कारण उक्त अपील दायर की गयी है। युगलपीठ ने अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा गया कि अलग-अलग चयन सूची तैयार करने के संबंध में एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में कोर्ट त्रुटि नहीं है।