ग्वालियर, 29 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) ने पराली जलाने वाले 17 किसानों पर 2500-2500 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से धान की पराली एवं गेहूँ सहित अन्य फसलों के अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने एसडीएम भितरवार डी एन सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने चीनौर, भितरवार और घाटीगाँव तहसील के 17 किसानों पर 2500–2500 रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
एसडीएम श्री सिंह ने बताया कि पराली जलाने वाले जिन किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें चीनौर तहसील के ग्राम लदवाया निवासी कुसुम सिंह, बडेराभारस निवासी प्रीतम सिंह, चीनौर के राममोहन, घरसौंदी के मनीराम और पिपरौआ निवासी मानसिंह शामिल हैं। इसी तरह भितरवार तहसील के ग्राम मस्तुरा निवासी नरेश, राकेश, नजर खाँ, चाँदनी, भरोसी, राजेश और बलराम पर पराली जलाने के दण्ड स्वरूप यह जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा ग्राम बड़ागांव के गुरपाल सिंह और अनूप शर्मा, मोहना के मनोज राठौर, हुकुमगढ़ के कप्तान सिंह और आरोन के गजेन्द्र सिंह पर भी जुर्माना लगाया गया है।