सांसद रशीद ने अदालत से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली 25 नवंबर (वार्ता) आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने श्री रशीद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 27 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

सांसद तिहाड़ जेल से वर्चुअली अदालत में पेश हुए और कहा, ‘मुझे मेरे लोगों ने चुना है। मुझे पिछले सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मुझे अंतरिम जमानत दी जाए।’

आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के प्रमुख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद कथित तौर पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में शामिल हैं और हाल ही में अपनी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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