ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश, तरुण सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बहुप्रसारित करने के आरोप मे दोषी पाते हुए शुभेन्दु शर्मा को दस वर्ष का कारावास और 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं वीडियो को बहुप्रसारित करने वाले अन्य आरोपित अजय राजपूत को भी तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैन्सी गोयल ने बताया कि वर्ष 2018 में अभियोक्त्री की दोस्ती शुभेन्दु से हुई। दोनों में बातचीत बढ़ गई और जनवरी, 2019 में शुभेंदु ने अभियोक्त्री को कांचमील स्थित अपने किराए के मकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद फिर उसने दो बार युवती को बहाने से बुलाकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म कर दिया। 22 नवंबर 2020 को शुभेन्दु ने उसे फोन कर बीमारी का बहाना बनाकर बुलाया और दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इस बीच शभेंदु ने शादी कर ली, लेकिन अभियोक्त्री को फिर मिलने बुलाया। इस दौरान युवती की भी शादी पक्की हो गई तो उसने आने से मना कर दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही शुभेंदु ने युवती के ससुराल पक्ष में वीडियो भेज कर उसकी शादी तुड़वा दी। जिसके बाद परेशान होकर अभियोक्त्री ने इस पूरे मामले की शिकायत हजीरा थाने में दर्ज करवाई।
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