चेम्बर अलाटर्मेंट की मनमानी मामले में एसबीसी सदस्य तलब

हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 को

जबलपुर। मप्र स्टेट बार काउंसिल में बने चैंबर के मनमाने अलार्टमेंट का आरोप लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में एसबीसी सदस्य को तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला अधिवक्ता ग्रीष्म जैन और श्रीमती रश्मि ऋतु जैन की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आरोप है कि मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने मनमाने तरीके से बहुत सारे चैंबर अपने मेंबर्स को दे दिए है। इतना ही नहीं, पूर्व जजों या जज बन चुके वकीलों के रिश्तेदारों को चेम्बर आवंटित किए गये, जो नियम विरुद्ध है। आरोप है कि जिनका नाम सूची में बाद में था, उन्हें भी चेम्बर्स अलॉट कर दिये गये। मामले में सोमवार को हुई सुनवाई दौरान एसबीसी की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अन्य सदस्यों की अनुशंसा और उम्र को देखते हुए सदस्य जगन्नाथ त्रिपाठी को चेम्बर अलॉट किया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अधिक उम्र चैम्बर अलॉटमेंट का पैमाना नहीं हो सकता, सिर्फ आवेदन की वरिष्ठता सूची के आधार पर ही चेम्बर अलॉट हो सकते हैं। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सदस्य अधिवक्ता श्री त्रिपाठी को हाजिर होने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष रखा।

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Mon Nov 18 , 2024
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