सतना 18 नवम्बर /पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नरवाई जलाने से होने वाली आगजनित घटनाओं पर नियंत्रण के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को संबंधित व्यक्ति पर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं। लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद भी जिले में नरवाई जलाने की घटनायें सामने आ रही हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार जिले के अलग-अलग अनुविभागों में 4 नवम्बर से 14 नवम्बर तक 225 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं। जिसमें नागौद में 52, उचेहरा में 32, रामपुर बघेलान में 43, कोटर में 8, रघुराजनगर में 27, अमरपाटन में 26, मैहर में 21, बिरसिंहपुर में 9, मझगवां में 3 एवं कोठी में 4 नरवाई जलाने की घटनायें रिकार्ड की गई है। उप संचालक कृषि ने संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट से अवगत कराते हुये जिला दंडाधिकारी के निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।