प्रकरण दर्ज करने न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा आवेदन
जबलपुर। रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर युवक ने खुद को आग लगाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए न्यायालय में आवेदन पेश किया जायेगा। सरकार की तरफ से उक्त जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण कर दिया।
भोपाल के अशोका गार्डन निवासी आदिल खान की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी कबाड़ की दुकान है। उसकी दुकान में 9 सितंबर 2024 को रोहित जोगी नामक युवक आया और रुपयों की मांग करने लगा। रूपये देने से इंकार करने पर युवक ने खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद उसके खिलाफ पिपलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिना तथ्यों का परीक्षण कर प्रकरण में आरोपी बनाते हुए उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। याचिकाकर्ता की तरफ से सीसीटीवी में दर्ज घटना की रिकॉर्डिंग भी पेश की गयी थी।
सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद हाईकोर्ट ने युवक को जमानत का लाभ देते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे। इसके अलावा पीड़ित ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए दूसरी याचिका भी प्रस्तुत की थी।
दोनों याचिका की संयुक्त सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि रोहित जोगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग करते हुए संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया जायेगा। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद दोनों याचिकाओं का निराकरण कर दिया।