स्कार्पियों से रौंदने के मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ी
जबलपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी तिराहे पर स्कार्पियों से मासूम को रौंदने के मामले मेें पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी हैं। साथ ही मासूम को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपित चालक विजयंत गंगेले 43 निवासी उखरी एकता चौक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गुरूवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से आरोपित को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
विदित हो कि मंगलवार को सौरभ अग्रवाल 38 वर्ष निवासी दरहाई चौक कोतवाली का पत्नी सुरभी अग्रवाल, बेटे प्रणित अग्रवाल 3 वर्ष को साथ लेकर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी ओरेवा से एकता चौक होते हुये उखरी तिराहा की तरफ जा रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटी पत्नी चला रही थी वह पीछे अपने बच्चे प्रणित को लेकर बैठा था। रात लगभग 10 बजे जैसे ही उखरी तिराहा के पहले पेट्रोल पम्प के पास पहुंंचे तभी पीछे से आ रही स्कर्पियों क्रमांक 20 सीए 4438 ने टक्कर मार दी थी। स्कार्पियों की टक्कर लगने के बाद पति, पत्नी रोड पर गिर गए थे, बच्चा टक्कर लगने के बाद 10 से 15 फीट ऊंचाई पर उछल गया और गिर गया था, प्रणित को सिर कंधा एवं शरीर में चोटें आयीं है एक्सिडेण्ट करने वाले चार पहिया वाहन कुछ देर के लिये रूका और फिर से उसकी इलेक्ट्रिक ओरेवा और उसके बच्चे के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर निकला और वाहन का चालक अपनी गाड़ी को तेज गति लापरवाही से चलाता हुआ भाग गया था। यह घटनाक्रम सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हुआ था। हादसे के विरोध में बुधवार को बवाल मचा। परिजनों के साथ आक्रोशितजनों ने कोतवाली थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया था। कोतवाली सीएसपी शिवकुमार ने बताया कि स्कार्पियों विजय नगर निवासी श्रीमती गंगेले के नाम पर दर्ज थी जिसे उनका ही एक रिश्तेदार विजयंत गंगेले चलाता था। जिसे गिरफ्तार करने के बाद प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की धारा भी प्रकरण में बढ़ा दी गई है। गुरूवार को आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया।