याचिका में दावा, केस डायरी तलब, डीजीपी सहित अन्य को नोटिस
जबलपुर। जमीन खाली कराने पर झूठे प्रकरण में फंसाये जाने का आरोप लगाते हुए फरियादियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही एकलपीठ ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी, आईजी नर्मदापुरम, एसपी बैतूल सहित कुल नौ अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
याचिकाकर्ता बैतूल निवासी महेशचंद जायसवाल व राहुल जायसवाल की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि वे भैसदेही तहसील जिला बैतूल के लगभग दस हजार वर्गफुट जमीन के मालिक थे। उन्होंने यह जमीन आरती सरवे नामक महिला को पेट्रोल पंप चलाने के लिए दी थी। दोनों पक्षो के बीच में इस संबंध में इकरारनामा लिखा गया था। उसका उल्लघंन करने पर दीवानी वाद दायर किया गया। जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश हुआ। जिसके बाद आरती सरवे को उक्त भूमि अदालत के आदेश परिणाम स्वरूप खाली करने का आदेश दिया गया था। अदालत की मदद से वह भूमि खाली हो पाई। खाली कराने के बाद जब याचिकाकर्ता अपनी उक्त भूमि पर बाउंड्री बनाने बना रहे थे, उसी दौरान आरती सरवे ने याचिकाकर्ता एवं उसके पुत्र के साथ अभद्र व्यवहार किया। जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। नए पुलिस अधिकारी के आने के बाद फिर से प्रकरण दर्ज हुआ। लेकिन बाद में एक प्रकरण याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज कर उसे परेशान किया जाने लगा। इससे पुलिस की भूमिका कठघरे में आ गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।