मेडिकली अनफिट बैंक कर्मी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दें

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ अपने अहम आदेश में मेडिकली अनफिट होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले बैंक कर्मी के पुत्र को क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने इसके लिए दो माह की समय सीमा निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता सागर निवासी बिलाल अख्तर बेहना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसके पिता मोहम्मद इकबाल सेंट्रल बैंक, सागर की शाखा में विशेष सहायत बतौर पदस्थ थे। मेडिकली अनफिट होने पर उन्होंने 55 वर्ष की आयु में वीआरएस लेते हुए याचिकाकर्ता पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। उसके पिता के आवेदन को बैंक प्रशासन ने निरस्त कर दिया था। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

याचिका में कहा गया था कि उसके पिता ने 30 वर्ष बैंक में सेवा दी, नियमानुसार उसका पुत्र अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है। वह 23 वर्षीय स्नातक है और अविवाहित व बेरोजगार है। इसलिए पिता का मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ के नाम पर परिवार के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार युवा पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी ने पैरवी की।

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