भोपाल, 23 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ने आज यहां भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक तत्कालीन सहायक ग्रेड 1 कर्मचारी किशोर मीना को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष का कठोर कारावास और चार करोड़ रुपयों से अधिक का जुर्माना सुनाया।
सीबीआई की ओर से मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार सीबीआई ने एफसीआई के भोपाल स्थित डिवीजनल ऑफिस में पदस्थ रहे तत्कालीन असिस्टेंट ग्रेड 1 कर्मचारी किशोर मीना के खिलाफ रिश्वत मांगने के संबंध में तीन जून 2021 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में कार्रवाई के दौरान किशोर मीना के आवासीय परिसर की तलाशी में तीन करोड़ एक लाख उन्तीस हजार रुपयों से अधिक की नगदी और सोने के आभूषण आदि 29 मई 2021 को बरामद किए थे। जांच अवधि दिसंबर 2016 से मई 2021 के दौरान किशोर मीना द्वारा अर्जित की गई इतनी बड़ी धनराशि के बारे में वे संतोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दे सके। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग तीन करोड़ रुपए अधिक संपत्ति थी।
जांच पूर्ण होने के पश्चात सीबीआई ने अदालत में आरोपी के विरुद्ध सत्रह जनवरी 2022 को आरोपपत्र दायर किया।
अदालत ने सुनवाई के पूर्ण होने के पश्चात आरोपी को दोषी ठहराया और उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा चार करोड़ पांच लाख रुपयों से अधिक का जुर्माना सुनाया।