11 हजार लीटर से ज्यादा अवैध ज्वलनशील पदार्थ जब्त

इंडस्टि्रयल फ्यूल के नाम से शहर में बेच रहे
जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई

इंदौर: जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा शहर में 11 हजार लीटर से ज्यादा अवैध ज्वलनशील पेट्रोलियम प्रदार्थ जब्त किया गया. कारवाई में उक्त ज्वलनशील पेट्रोलियम प्रदार्थ गुजरात की फर्म अलाइंस कारपोरेशन से सप्लाई किए जाने की जानकारी मिली है. शहर में उक्त प्रदार्थ के विक्रय करने के अनुमति के दस्तावेज नहीं मिले है.आज चंदन नगर क्षेत्र के मैकेनिक नगर में मार्क इंटरप्राइजेस के गोदाम पर प्रशासन और जिला खाद्य नियंत्रक ने छापामार कारवाई की. कारवाई के दौरान अवैध रूप से भारी मात्रा पेट्रोलियम प्रदार्थ का भंडारण मिला है. मार्क इंटरप्राइजेज के संचालक अंकित बाफना के गोडाउन में दो सौ लीटर के 56 टैंक में रखा अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम प्रदार्थ जब्त किया गया है.

वहीं मौके पर 4 सौ से ज्यादा खाली टैंक भी पाए गए है. उक्त ज्वलनशील प्रदार्थ को बेचने या शहर में सप्लाई करने का लाइसेंस, बिल और बिल बुक वैध दस्तावेज नहीं मिले है. संचालक अंकित बाफना ने अलाएंस कार्पोरेशन गुजरात की फर्म का बिल बताया, लेकिन उक्त ज्वलनशील पेट्रोलियम प्रदार्थ इंडस्टि्रयल फ्यूल को इंडस्ट्री में सप्लाई के दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए है। मौके पर कोई इंडस्ट्री नहीं पाई गई है. कारवाई के दौरान सहायक खाद्य नियंत्रक दिलीप मनवारे, शिवशंकर व्यास, खाद्य निरीक्षक राहुल शर्मा और सौम्य यादव सहित विभाग के कर्मचारी मौजूद थे.

लाइसेंस और दस्तावेज नहीं मिले
फूड कंट्रोलर डॉ एम एल मारू ने बताया कि इंडस्टि्रयल फ्यूल के नाम से शहर में अवैध अत्यंत ज्वलनशील प्रदार्थ बेचा जा रहा था. जांच में कार्रवाई के दौरान लाइसेंस और स्थानीय विक्रय के जानकारी और दस्तावेज नहीं मिले है. गोडाउन सील करके संचालक अंकित बाफना के खिलाफ धार 3 और 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. फ्यूल के कंटेंट और लेबोरेट्री जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा.

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