महीने में 2 दिन 21 बार देगा झंडे को सलामी 

हर बार बोलना पड़ेगा भारत माता की जय

भोपाल, 17 अक्टूबर. मिसरोद इलाके में देश विरोधी नारे लगाने वाले एक युवक को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. आरोपी युवक को केस चलने तक हर महीने 2 बार थाने के सामने लगे तिरंगे झंडे को 21 बार सलामी देनी होगी और हर बार भारत माता की जय के नारे भी लगाने होंगे. कोर्ट के निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस अफसरों की होगी. जानकारी के अनुसार बीती मई 2024 में मिसरोद इलाके में फैजल उर्फ फैजान खान नामक युवक देश विरोधी नारे लगा रहा था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. मामला जबलपुर हाईकोट पहुंचा तो 50 हजार रुपये बॉड के साथ उसे जमानत दी गई. जिस्टस ने जमानत आदेश में कहा है कि फैजल खान प्रत्येक महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच हाजिरी देगा. इसके साथ ही वह थाना परिसर में लगे तिरंगे झंडे के 21 बार सलामी देगा और हर बार भारत माता की जय भी बोलेगा. मिसरोद थाना प्रभारी मनीषराज सिंह भदौरिया ने बताया कि हाईकोर्ट का जमानत आदेश संज्ञान में आया है. कोर्ट के आदेशों का पालन करवाया जाएगा. यह था मामला मंडीदीप निवासी फैजल उर्फ फैजान मिसरोद इलाके में पंचर की दुकान चलाता था. घटना वाले दिन वह वृंदावन ढाबे के पास देश विरोध नारे लगा रहा था. आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वह नहीं माना. इस पर लोगों ने नारे लगाते हुए उसका वीडियो बना लिया और थाने जाकर शिकायत कर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 153 बी के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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अड़ीबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार 

Thu Oct 17 , 2024
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