हाईकोर्ट ने सशर्त प्रदान की जमानत
जबलपुर: पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले आरोपी को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत का लाभ मिल गया है। हाईकोर्ट जस्टिस डी के पालीवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता महिने के पहले तथा अंतिम मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय कहेगा।
भोपाल के मिसरोद थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता फैजल उर्फ फैजान को धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढाने का कार्य किया है। नियमित जमानत के लिए दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि उसे झूठा फंसाया गया है।
शासन की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी द्वारा नारा लगाये जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।
वीडियो रिकॉडियों में वह स्पष्ट रूप से उसे नारा लगाते हुए सुना जा सकता है। इसके अलावा उसके खिलाफ 14 अपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि वह प्रकरण के गुण-दोष पर संबंधित न्यायालय विचार करेंगा। एकलपीठ ने उक्त शर्त के साथ याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान किया।