जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रदाय पेट्रोल पंप डीलरशिप के चयन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करदी है। जस्टिस विशाल जगत की एकलपीठ ने अनावेदक को आवंटित पेट्रोल पंप को सही ठहराया है। दीपिका टैंक द्वारा दायर याचिका में चुनौती दी गयी कि याचिकाकर्ता के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी द्वारा जानबूझकर पक्षपात किया जा रहा है तथा मनमाने तरीके से नियमो को ताक पे रखकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी द्वारा केवल प्रतिवादी दिलीप नामदेव नामक व्यकि को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है।
मामले में अनोवदक की ओर से अधिवक्ता हिमांशु तिवारी व धीरज कुमार तिवारी द्वारा तर्क दिया गया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रदाय पेट्रोल पंप डीलरशिप लोकेशन नंबर 852 के लिए अपनी निविदा भारी गयी थी तथा इस ?यायालय का समय एवं प्रकिया का अनैतिक लाभ उठाते हुए याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और प्रतिवादी को जान बूझकर केवल परेशान करने की नीयत से तथा अपना निजी हित सिद्ध करने के लिए अनावश्यक हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रदाय पेट्रोल पंप डीलरशिप चयन को मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है जो कि अनैतिक है तथा न्याययुक्त नही है । अनावेदक दिलीप नामदेव द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा प्रदाय पेट्रोल पंप डीलरशिप लोकेशन नंबर 942 के लिए किया गया था
जो कि याचिकर्ता के लोकेशन से बिल्कुन अलग है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दी